अगर बेवजह बजाया हॉर्न तो देना होगा इतने हज़ार का चालान, जानिए पूरी खबर

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वाहन चालक अक्सर ट्रैफिक या जाम के समय ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल करते है। जिससे की बहुत से लोगों को दिक्कत पहुँचती है क्योकि लोग बहुत फ्री होकर हॉर्न बजाते है जो बहुत बार बेहेस या झगडे का कारण भी बन जाता है। इसी के चलते हॉर्न का ज्यादा इस्तेमाल करने पर अब चालान कटना शुरू हो रहा है।

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट नियम 39/192 के अनुसार मोटरसाइकिल, कार या अन्य किसी भी तरह के वाहन चलाने के दौरान अगर आप प्रेशर हॉर्न बजायेंगे तो आपका 10000 से लेकर 12000 रुपए का चालान कट सकता है। साथ ही अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते है तो आपको नियम 194F के अनुसार आपका 2000 रुपए के चालान का भुगतना पड़ सकता है।

अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान

ऐसे ही अगर आप मोटर व्हीकल चलाते हुए हेलमेट सही से नहीं पहनेंगे तो आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। यह तब होगा जब आप नियम 194D MVA के अनुसार हेलमेट की स्ट्रिप सही से नहीं बांधेंगे। यह नियम का पालन न करने से आपको 1000 रुपए का चालान भरना होगा। साथ ही अगर आप बिना बीआईएस वाला भी हेलमेट पेहेनते है तो आपका 94D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका

अगर आपको यह पता लगाना है कि आपके वाहन का चालान है कि नहीं तो उसको चेक करने के लिए आप https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें और आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगावाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। इसके बाद चालान का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा।

ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका

अगर आपको अपना चालान ऑनलाइन प्रक्रिया से भरना है तो आपको पहले इस https://echallan.parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।

  • चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें
  • नया पेज में जिसपर चालान की जानकारी होगी उसे तलाशें
  • चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें
  • भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें और भुगतान को कंफर्म करें
  • अब आपका ऑनलाइन चालान भर गया

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