इन आय पर नहीं लगता है इनकम टैक्स, ITR भरने से पहले जाने ये बात

आम तौर पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। फिर इनकम टैक्स सैलरी से हो या अपने व्यवसाय से इसकी देनदारी सबकी बनती है।
हालांकि भारत के आयकर नियमों में कुछ खास मामलों में इनकम को टैक्स से छूट देने का प्रावधान किया गया है। ऐसें में इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी (80C) से लेकर 80यू (80U) तक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
इन सेक्शनों में कई डिडक्शन (Income Tax Deduction) के उपाय किए गए है। इसी को लेकर इनका सहारा लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम को टैक्स फ्री बनाने का प्रयास करते है।
खेती से होने वाली कमाई
टैक्स से जुड़ी डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनी ClearTax के अनुसार, टैक्सफ्री इनकम में सबसे खेती बाड़ी से होने वाली कमाई का है। आपकों बता दे कि भारत में कृषि से हुई कमाई पर टैक्स नहीं लगता है।
प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity)
पीएफ और ग्रेच्युटी नौकरी करने वाले लोगों के लिए सबसे अहम सोशल सिक्योरिटी है। रिटायर होने के बाद जब सैलरी या मुख्य कमाई गायब हो जाती है तब पीएफ और ग्रेच्युटी काम आते है।
यही एक वजह है कि इन्हें टैक्स फ्री रखा गया है। लेकिन इसके साथ एक नुकसान जुड़ा है कि पीएफ कटते हुए पांच साल से ज्यादा होने चाहिए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
50 हजार रूपये तक का गिफ्ट
गिफ्ट पर टैक्स पुरानी बात है। हालांकि अगर गिफ्ट 50 हज़ार रूपये तक का है तो टैक्स पर छूट मिल जाएगी।
सैलरी के पार्टस
सैलरी के कई कंपोनेंट होते है। इनमें से कुछ टैक्सेबल होते है, जबकि कुछ टैक्सफ्री होती है। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन एलॉवेंस, लंच वाउचर, मोबाइल फोन या इंटरनेट बिल के लिए भुगतान, किताब व पत्रिका खरीदने के लिए मिलने वाला हिस्सा आदि।
स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप के पैसों को भी इनकम माना जाता है। बस इस इनकम को टैक्सफ्री कहा जाता है।
वीरता पुरस्कार
भारत सरकार के वीरता पुरस्कार से सम्मानित लोगों के पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है।
रिवर्स मोर्टगेज स्कीम
62 साल या इससे अधिक उम्र के करदाता जब किसी संपत्ति पर लोन लेते हैं, तो यह भी टैक्सफ्री होती है।