दिल्ली में खरीदने जा रहे है घर, तो पढ़ ले ये जरूरी खबर

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देश की राजधानी दिल्ली में अब लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना अब मेहेंगा हो जायेगा। अब अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको एमसीडी द्वारा संपत्ति के पंजीकरण पर लगने वाले ट्रांसफर शुल्क में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी को भरना होगा। इसको मंजूरी भी जल्द दिल्ली सरकार द्वारा मिलने वाली है जिसके बाद यह नियम शुरू हो जायेगा।

बता दें कि निगमों के एक होने के बाद यह फैसला लिया गया है जहां अगर आप 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीद रहे है तो ट्रांसफर शुल्क में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इसको बढ़ाने कि वजह है कि इसके जरिये निगम को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी जिसका प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा और उससे अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट्स अनुसार मंगलवार को विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार की अध्यक्षता में पहली एजेंडा बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में कई और 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अभी बात करे तो दिल्ली सरकार स्टांप शुल्क के तौर पर पुरुषों से छह प्रतिशत, जबकि महिलाओं से चार प्रतिशत शुल्क लेती है। इसमें एमसीडी की हिस्सेदारी पुरुषों के लिए तीन प्रतिशत, जबकि महिलाओं के लिए दो प्रतिशत है। लेकिन शुल्क में बढ़ोतरी के निर्णय के बाद यह शुल्क पुरुषों के लिए चार प्रतिशत और महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत हो जाएगा।

गौरतलब है कि MCD कि अभी कि फाइनेंसियल स्थिति नियंत्रण में नहीं है क्योकि 7,200 करोड़ के रेवेनुए वाले निगम का एनुअल एक्सपेंसेस नौ हजार करोड़ है। जिसकी वजह से विकास कार्य तो अभी बाधित है साथ ही कर्मियों को सैलरी देना भी दिक्कत हो रही है। तभी निगम ने सभी विभागों को रेवेनुए में बढ़ोतरी की योजना तैयार करने को कहा है।

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