इन 84 जरूरी दवाओं के दामों में हुआ बदलाव, देखिये दवाइयों की लिस्ट
इस महंगाई के दौर में आम इंसान बीमार भी पड़ता है तो उसको ठीक होने के लिए अस्पताल के मेहेंगे खर्चे उठाने होते है जिसके लिए आम आदमी की जेब ढीली हो जाती है। साथ ही ठीक होने के लिए दवाइयों का भी खर्चा उठाना पड़ता है जिसमे केमिस्ट भी अपने रेट लगाकर उसको मेहेंगे दामों में बेचता है। इन्ही चीज़ो को रोकने के लिए NPPA ने 84 दवाओं (Medicines) की रिटेल प्राइस तय कर दी है।
बता दें कि केमिस्ट द्वारा दवाइयों की बिक्री में ओवर रेट पर दवा बेचीं जाती है जिसके बाद लोगों की जेबो पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योकि इस पर लगाम लगाने के लिए बनी नियामक एजेंसी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 84 दवाओं की रिटेल प्राइस तय कर दी है। इसमें जरूरी दवाओं के दाम बदले हैं जैसे डायबिटीज सिरदर्द, हाई ब्लडप्रेशर के इलाज में काम आने वाली दवाएं शामिल हैं।
इसने रेट्स की बात करे तो पैरासिटामोल-कैफीन टैबलेट 2.88 रुपये, रोसुवास्टानिन एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल 13.91 रुपये और वोग्लिबोस एंड मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 10.47 रुपये की मिलेगी।
आदेश का सख्ती से होगा पालन
इस आदेश का पालन करने के लिए NPPA ने फार्मा कंपनियों को सख्ती से पालन करने को बोला है और अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो अतिरिक्त कीमत का ब्याज सहित भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं इनका यह भी कहना है कि दाम में बदलाव के बाद GST अलग रहेगा, लेकिन दवा उत्पादक द्वारा इसकी वसूली तभी कर हो पाएगी जब खुद भी सरकार को रिटेल प्राइस पर जीएसटी का भुगतान किया होगा। साथ ही अगर कोई भी सेलर फिर भी दवाओं को ज्यादा रेट पर बेचेगा उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी।