मोहर्रम जुलूस निकालने की याचिका को खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जबाब

न्यूज ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने मोहर्रम जुलूस निकालने की याचिका खारिज कर दी थी। इस बात पर याचिका दायर करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट से जबाब मांगा था कि जब जगन्नाथ यात्रा निकालने की मंजूरी मिल सकती है तो मोहर्रम जुलूस की क्यों नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा है कि जगन्नाथ यात्रा क्षेत्र विशेष का कार्यक्रम है और मोहर्रम सम्पूर्ण देश में मनाया जाने वाला कार्यक्रम है और जगन्नाथ यात्रा की अनुमति रिस्क का आकलन करके दी थी क्योंकि यह एक ही जगह ( उडीसा के पुरी शहर में) निकाली जाती है। जबकि मोहर्रम का जुलूस देश के प्रत्येक क्षेत्र में निकाला जाता है। इसलिए इसमें कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मोहर्रम जुलूस की याचिका को खारिज करते हुए ये भी कहा है कि अगर जुलूस की अनुमति देते हैंं तो देश में सम्प्रदायिकता के नाम पर समुदाय विशिष्ट पर फिर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया जायेगा और उसे निशाना बना कर देश में अराजकता फैलायी जायेगी।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत से लोगों की जिंदगी को खतरे में डालकर हम जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देगें। सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश नहीं देगा जिससे देश के बहुत बड़े भाग में लोगों के स्वास्थ्य और जान को खतरा पैदा हो।

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