अगर नहीं है आपके पास गाड़ी का यह जरुरी पेपर, तो कटेगा 10,000 का जुर्माना
राजधानी दिल्ली में वाहन चलाने के दौरान अगर आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो 10,000 रुपये जुर्माना देने के साथ-साथ लाइसेंस निरस्त होने के अलावा आप पर जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान तेज करने जा रहा है, जिनके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मौजूद होगा।
PUC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र न होने पर घर पर आएगा चालान
दिल्ली के परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अगर आपके पास अपने वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नहीं है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें और हो सकता है कि आपको चालान लेने के लिए घर से बाहर भी न निकलना पड़े क्योकि आपके घर पर ही चालान आ जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार परिवहन विभाग की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की योजना है जो विभाग को उन वाहन मालिकों को ई-चालान भेजने की अनुमति देती है जिन्होंने ने अपने वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं कराई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने उन वाहनों के अपने डेटाबेस को अपडेट कर दिया है जिनके लिए पीयूसीसी एक साल से अधिक समय से जारी नहीं किया गया है और इन वाहन मालिकों को उनके पंजीकृत नंबरों पर आनलाइन या एसएमएस के जरिये नोटिस भेजा जाएगा।
इस दौरान चूककर्ताओं को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। इस बीच उन्हें वाहन की जांच करवानी होगी और नया पीयूसीसी प्राप्त करना होगा साथ ही जो लोग अनुपालन करने में असफल रहते हैं, उन्हें चालान घर पर भेजा जाएगा और परिवहन विभाग के पास उपलब्ध डेटा सबूत के रूप में पर्याप्त होगा। विभाग अधिकारी ने बताया कि सिस्टम कैसे काम करेगा और इसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
पकड़े जाने पर तीन महीने की जेल
वाहनों के धुएं से पैदा होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग ने बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर भी जांच शुरू करने जा रहा है और बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के पकड़े जाने पर तीन माह की जेल या 10 हजार का चालान हो सकता है या दोनों हो सकते हैं।
कैसे बनवाये PUC Certificate?
PUC प्रमाण पत्र बनवाने के दो तरीके है। पहला लोगों को वाहन जाच केंद्र पर जाना पड़ेगा, जो शहर के पेट्रोल पंप में या फिर उसके आस-पास में होता है। वाहन जाच केंद्र पर कार्यपालक गाड़ी का प्रदूषण चेक करता है और फिर जांच के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करता है। दूसरा तरीका यह है कि आप वाहन पाल्यूशन (pollution) के वेबसाइट पर जाएं और आवेदन के लिए न्यू पाल्यूशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें फिर आवेदन फार्म भरे और इसकी अगली कड़ी में संबंधित कागजात अपलोड करके आवेदन फार्म जमा कर भुगतान करें।