भारत में दूध समेत इन चीजों के बढ़े दाम, 18 जुलाई से लागू होंगे नए रेट
जुलाई महीने की 18 तारीख से आम आदमी की जेब पर खासा असर पड़ने वाला है आपको बता दें कि जून महीने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी जिसमे खाने की कई वस्तुओं पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के कई निर्णय लिए गए थे।
इसके अलावा काउंसिल ने कई ऐसी चीजों पर भी GST लगाने पर सहमती जताई जो की अभी तक टैक्स फ्री थे। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू की जाएँगी।
आइये जानते है कि 18 जुलाई से कौन-कौन सी चीजें मॅहगी होगी और कौन सी सस्ती।
- टेट्रा पैक वाली दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा।
- चेक बुक जारी करवाने पर लगने वाली फीस पर अब 18% जीएसटी लगेगा।
- अस्पतालों में 5,000 रुपए (गैर-आईसीयू) से अधिक रेट वाले पर अब 5% टैक्स लगेगा।
- एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी।
- जीएसटी काउंसिल ने होटलों में 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला किया है।
- एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप पर लगने वाली जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।
- ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर अब 18 फीसदी टैक्स जीएसटी लगेगा, जो अभी तक 12 फीसदी था।
क्या हो रहा है सस्ता?
- छुटियों में अगर आप रोपवे की सैर करने का सोच रहे है तो आपके लिए खुशखबरी है काउंसिल ने रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान को लेकर जाने पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है।
- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्राओक्यूलर लेंस, आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
- जीएसटी परिषद ने उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।