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देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालो के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. अगर आपके पास बीएस-4 इंजन वाली डीजल कार है, तो आपको बता दे की अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कार पाएंगे. अगर राजधानी में वायु प्रदूषण 450 एक्यूआई को पार कर जाता है.
यह निति त्योहरो के सीजन से पहले ही लागु हो जाएगी. यह वह वक्त है जब दिल्ली के खेत में पराली जलाने से धुंध की चपेट रहती है. 1अक्तूबर से शुरू होने वाली नीति अगले पांच साल में वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को लेकर शहर में डीजल बीएस-4 कारों पर रोक लगाएगी.
इस निजी के चलते जरुरी सेवाओं में लगे वाहनों को राहत मिलेगी. नीति के अनुसार, “दिल्ली-एनसीआर में सरकार स्टेज 3 के प्रति बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल हल्के मोटर वाहनों पर भी रोक लगा सकती हैं.
इसी के साथ चरण 4 की स्थिति के मामले में, योजना जरुरी वस्तुओं को ले जाने वालों को आलावा, शहर में ट्रकों, दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले सभी वाहनों और भारी माल वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव देती है.
आपको बता दें की निति में यह भी कहा गया है. दिल्ली-एनसीआर में स्थित ईंधन पंपों को उन वाहनों को ईंधन देने की इज़ाज़त नहीं दी जाएगी, जिनके पास 1 जनवरी, 2023 से वैध प्रदूषण का प्रमाणपत्र नहीं होगा.